नकद लेनदेन को लेकर सरकार और सख्त, 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन पर लगेगा 100 फीसदी जुर्माना
फरवरी में आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की जानी चाहिए. लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से नकद लेनदेन की अधिकतम राशि दो लाख रुपये करने का फैसला किया है. सरकार का यह पहल कालेधन पर अंकुश लगाने और लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते है.
बजट पेश किए जाने के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेनों पर नजर रखेगी. इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड या आयकर पहचान की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था. हालांकि सरकार, बैंकिंग कंपनियों, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक या को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी.
वहीं सरकार ने मंगलवार को यह भी बताया कि आयकर विभाग ने पिछले दो वित्त वर्ष में 992 व्यक्तियों और संस्थाओं की खोजबीन की और 21,454 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया. राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. गंगवार ने कहा कि इन दो सालों के दौरान जिन व्यक्तियों के आय आकलन का काम पूरा हुआ, उनकी कुल आय पर टैक्स लगाने के अलावा आयकर विभाग ने 1,221 मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है. आयकर कानून के तहत जिन लोगों ने अपराध किए हैं, उनके खिलाफ 2,220 शिकायतें मिली हैं.
English Version
The Rs.3 lakh ceiling on cash transactions from April 1, 2017, proposed in the Union Budget 2017-18, has been revised to Rs.2 lakh, with the government introducing an amendment to this effect in the Finance Bill cleared by the Lok Sabha on Tuesday.
The tightening of the cap on cash transactions was one of 40 amendments to the Finance Bill proposed by the Centre.
“In the official amendments to the Finance Bill, the government has proposed that the limit of Rs.3 lakh for cash transactions, beyond which it is illegal, be reduced to Rs.2 lakh. The penalty for violating this is a fine equivalent to the amount of transaction,” Revenue Secretary Hasmukh Adhia said in a tweet on Tuesday evening.
The Special Investigation Team (SIT) on black money had suggested that no transaction above Rs.3 lakh should be permitted in cash. “The government has decided to accept this proposal. Suitable amendment to the Income-tax Act is proposed in the Finance Bill for enforcing this decision,” Union Finance Minister Arun Jaitley had said in his Budget speech.
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