Monday, 27 March 2017

मोबाइल नंबर को बंद होने से बचाना है तो आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करा लें

मोबाइल नंबर को बंद होने से बचाना है तो आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करा लें

AadhaarAfter drivers’ license, Aadhaar – based re-verification has been made mandatory for all existing subscribers of mobile phone services, with the government instructing telecom operators to initiate the process. Members of the Cellular Operators Association of India may meet later this week to discuss the modalities or rolling out the verification process for over a billion users, which – they say – is expected to cost them nearly Rs. 1,000 crore.
“All licensees shall re-verify all exiting mobile subscribers (prepaid and postpaid) through Aadhaar-based eKYC process,” said a telecom department notification.
Last month, the Supreme Court had observed, “an effective process has been evolved to ensure the identity verification” for new users. It added that “in the near future, and more particularly within one year from today, a similar verification will be completed, in case of existing subscribers.” Licensees, or the cellular operators, will have to inform existing users about the Supreme Court order for the re-verification process. They have also been directed to upload the execution details on their respective websites
For the re-verification through Aadhaar, the operator will have to send a verification code to the subscriber’s number. The operator will, then, have to verify this code from the subscriber so as to confirm whether the SIM card of the connection is physically available with the subscriber.
“After the completion of the eKYC process, before updating or overwriting the old subscriber detail in database with the data received through eKYC process, the licensee will seek confirmation from the subscriber about the re-verification of his/her mobile number after 24 hours through SMS,” the notification said.
The operator can re-verify more than one mobile connection in one service area through a single eKYC but not bulk connections. For issuing additional mobile connections to re-verified subscriber, the operator would have to follow a separate eKYC process.
However, verification of a subscriber would not be required in case of conversions – that is prepaid to postpaid connections or vice versa, the notification clarified.
The government has, in the recent past, said that Aadhaar cards will be made mandatory for filing tax returns and applying for driving licences.

Hindi Version

ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर दाखिल करने और पैन कर्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद सरकार ने सभी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने का आदेश जारी किया है. ये आदेश सभी नए और पुराने मोबाइल फोन यूजर्स के लिए है. यानी पुराने यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. भारत के सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि इसमें करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा.
दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करके कहा है कि देश में मौजूद सभी मोबाइल नंबरों को केवायसी प्रोसेस के जरिए दोबारा से सत्यापन करवाया जाए. केवायसी (अपने ग्राहक को जानें) में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी नंबर का सत्यापन नहीं होता है या फिर आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है तो वह नंबर बंद हो जाएगा. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल प्रूफ पहचान सत्यापन प्रणाली के स्थान पर सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) प्राप्त करने के बाद आधार को जोड़ने की बात कही थी.
आधार कार्ड के जरिये पुन:सत्यापन के लिए ऑपरेटर एक सत्यापन कोड ग्राहक के नंबर पर भेजेंगे. उसके बाद ऑपरेटर को उस नंबर के आधार पर यह सत्यापित करना होगा कि मौजूदा ग्राहक का सिम कार्ड उस नंबर पर उपलब्ध है या नहीं?   अधिसूचना में कहा गया है, “ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डेटाबेस में डेटा को अपडेट या पुरानी जानकारी को ओवरराइट किए जाने के बाद ऑपरेटर को ग्राहकों को पुन:सत्यापन के संबंध में 24 घंटे पहले एक संदेश भेजना होगा.”
आदेश में यह भी कहा गया है कि एक ई-केवायसी पर एक से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन का वेरीफिकेशन किया जा सकता है लेकिन कई नंबरों का नहीं. अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए सब्सक्राइबर को फिर से सत्यापन कराना होगा और ऑपरेटर को अलग से ईकेवायसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
Source: NDTV


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