Filing of Asset s details by Government officials सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति विवरण भरा जाना
UNSTARRED QUESTION NO-3279
(a) & (b): The section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 requiring declaration of assets and liabilities in respect of public servants, their spouses and dependent children has been amended by the Lokpal and Lokyukatas (Amendment) Act, 2016 on 29-07-2016. The Amended Act shall be deemed to have come into force on 16-01-2014. The amended section 44 reads as:
“44. On and from the date of commencement of this Act, every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities in such form and manner as may be prescribed”.
प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेेंगे कि
(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियोंं के पति/पत्नी और आश्रितों के संपत्ति विवरण को नहीं भरे जाने की घोषणा की गई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैैं;
(ग) क्या सरकारी सेवक हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के संशोधन को लेकर कोई प्रस्ताव उपलब्ध है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-3279
ANSWERED ON-30.03.2017
3279 . Shri A. VijayakumarFiling of Asset s details by Government officials
(a) whether non-filing of asset''s details of spouse and dependents by Government officials has been announced by Government;
(b) if so, the reasons therefor;
(c) whether there is any proposal for revision of Lokpal and Lokayukta Act for Government servants; and
(d) if so, the details thereof?
Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Minister of State in the Prime Minister’s Office. (DR. JITENDRA SINGH)ANSWER
(a) & (b): The section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 requiring declaration of assets and liabilities in respect of public servants, their spouses and dependent children has been amended by the Lokpal and Lokyukatas (Amendment) Act, 2016 on 29-07-2016. The Amended Act shall be deemed to have come into force on 16-01-2014. The amended section 44 reads as:
“44. On and from the date of commencement of this Act, every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities in such form and manner as may be prescribed”.
(c) & (d): The Government had introduced the Lokpal & Lokayuktas and other related Law (Amendment) Bill 2014, which inter-alia proposes to amend the certain provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 so as to provide for situations where the composition of the Selection Committee is deficient/incomplete due to absence of Leader of Opposition in the Lok Sabha, etc.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3279
(दिनांक 30.03.2017 को उत्तर के लिए)
3279. श्री ए. विजय कुमार:सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति विवरण भरा जाना
प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेेंगे कि
(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियोंं के पति/पत्नी और आश्रितों के संपत्ति विवरण को नहीं भरे जाने की घोषणा की गई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैैं;
(ग) क्या सरकारी सेवक हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के संशोधन को लेकर कोई प्रस्ताव उपलब्ध है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में, राज्यमंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)उत्तर
(क) और (ख): लोक सेवकों, उनके जीवन साथियों और आश्रित बच्चों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा की अपेक्षा वाली लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 में उल्लेख है:
“44. इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से प्रत्येक लोक सेवक निर्धारित फॉर्म और रीति में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करेगा।”
(ग) और (घ): सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त एवं अन्य संबद्ध विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पुर:स्थापित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के कुछेक प्रावधानों में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष इत्यादि की अनुपस्थिति के कारण चयन समिति की संरचना अपर्याप्त/अधूरी होने जैसी स्थितियों का प्रावधान किया जा सके।
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